UP SIR 2026: यूपी की ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी! चेक करें अपना नाम, जानें कैसे जोड़ें या सुधारें

UP Draft Voter List 2026 Released: उत्तर प्रदेश में ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट का आज 6 जनवरी 2026 को प्रकाशन होने जा रहा है। यह सूची चुनाव आयोग के तहत मतदाता सूची में सुधार (SIR) प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है।

UP Draft Voter List 2026 Released: Here is How to Check Your Name and Correct Details
UP Draft Voter List 2026 Released: Here is How to Check Your Name and Correct Details

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आज, 6 जनवरी 2026 को नई ‘ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट’ जारी कर दी गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद जारी हुई इस सूची पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार वोटर लिस्ट से करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इनमें से अधिकतर नाम मृतक, शिफ्ट हो चुके या लापता वोटरों के हैं।

अगर आपको डर है कि आपका नाम भी इस सूची से कट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने सुधार और नाम जुड़वाने के लिए एक महीने का समय दिया है।

वोटर लिस्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें

कार्यक्रमतारीख
ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन6 जनवरी 2026
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि6 जनवरी से 6 फरवरी 2026
बूथ पर विशेष अभियान (BLO द्वारा नाम पढ़ना)11 जनवरी 2026
आपत्तियों का निस्तारण (समाधान)27 फरवरी 2026 तक
अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन6 मार्च 2026

अपना नाम कैसे चेक करें?

आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं:

  1. चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं।
  2. ‘Search in Electoral Roll’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आप अपने Voter ID (EPIC) नंबर, मोबाइल नंबर या अपने विवरण (नाम, पिता का नाम, उम्र) के जरिए नाम खोज सकते हैं।
  4. इसके अलावा ‘ECINET’ ऐप के जरिए भी यह जानकारी ली जा सकती है।

नाम न होने पर क्या करें? (जरूरी फॉर्म)

अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है या कोई गलती है, तो आप 6 फरवरी तक नीचे दिए गए फॉर्म भर सकते हैं:

  • फॉर्म 6: अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल हो गई है और आप पहली बार नाम जुड़वाना चाहते हैं।
  • फॉर्म 7: अगर आपको किसी नाम पर आपत्ति है या किसी का नाम लिस्ट से हटवाना है।
  • फॉर्म 8: अगर आपको अपने पते, नाम, फोटो या अन्य विवरणों में सुधार करवाना है।

कहां जमा करें आवेदन?

आप अपने आवेदन ऑनलाइन (पोर्टल या ऐप पर) जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन माध्यम के लिए आप अपने क्षेत्र के बीएलओ (Booth Level Officer) के पास जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 11 जनवरी को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां बीएलओ पूरी लिस्ट पढ़कर सुनाएंगे ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

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