Maharashtra Gurukul Case: भगवान कोकरे महाराज पर एक और नाबालिग ने लगाया यौन शोषण का आरोप, FIR दर्ज

खेड़ पुलिस ने इस आधार पर भगवान कोकरे महाराज, उनके सहयोगी आध्यात्मिक गुरु प्रीतेश कदम और पीड़िता की चाची रोहिणी संतोष वामन के खिलाफ IPC और POCSO एक्ट 2012 की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।

Maharashtra Gurukul Case: Another Minor Accuses Bhagwan Kokare Maharaj of Sexual Abuse; New FIR Filed
Maharashtra Gurukul Case: Another Minor Accuses Bhagwan Kokare Maharaj of Sexual Abuse; New FIR Filed

Maharashtra Gurukul Case: महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले केखेड़ तालुका के लोटे स्थित आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल के प्रमुख भगवान कोकरे महाराज एक बार फिर गंभीर यौन शोषण के आरोपों में घिर गए हैं। दो दिन पहले एक नाबालिग लड़की द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद अब एक और नाबालिग पीड़िता ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस नई शिकायत ने तथाकथित ‘डर्टी बाबा’ के मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है और नागरिकों में आक्रोश फैल गया है।

खेड़ पुलिस ने इस आधार पर भगवान कोकरे महाराज, उनके सहयोगी आध्यात्मिक गुरु प्रीतेश कदम और पीड़िता की चाची रोहिणी संतोष वामन के खिलाफ IPC और POCSO एक्ट 2012 की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, यह घटना 16 अक्टूबर 2024 से 18 जून 2025 के बीच गुरुकुल में हुई। पीड़िता ने बयान में आरोप लगाया कि धार्मिक शिक्षा और साधना के नाम पर उसे शोषित किया गया और इस कृत्य में कदम और वामन भी शामिल थे।

कुछ दिन पहले पहले मामले में कोकरे महाराज और कदम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उन्हें दो दिन की कस्टडी में भेजा था। गुरुकुल प्रबंधन अक्सर दावा करता है कि वे अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन इन दावों के पीछे यौन शोषण का खुलासा हुआ है।

स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और राज्य के गृह मंत्री से इसे सीधे संज्ञान लेने की अपील की है। यह मामला न केवल धार्मिक संस्थान की छवि के लिए बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

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