ग्वालियर: ग्वालियर के बहुचर्चित बेलगढ़ा थाने में किसान सुरेश रावत आत्महत्या मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने IPS नवनीत भसीन और अमित सांघी के खिलाफ DGP को जांच के आदेश को निरस्त कर दिया है।
यह आदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया था, जिसमें DGP को दोनों अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए गए थे। अब डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को खारिज करते हुए दोनों अधिकारियों को राहत दी है।
मामला अगस्त 2019 का है, जब ग्वालियर के बेलगढ़ा थाने में किसान सुरेश रावत ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक के बेटे ने आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंप दी थी, और सिंगल बेंच ने IPS अफसरों की भूमिका की स्वतंत्र जांच के लिए DGP को निर्देश दिया था।
