अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीति को शुक्रवार को हरी झंडी दे दी है, जिससे अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 5 लाख 32 हजार प्रवासियों को अब उनके देश डिपोर्ट किया जा सकेगा।
यह फैसला ट्रंप के एक चुनावी वादे के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका की सीमाओं को अवैध आव्रजन से सख्ती से सुरक्षित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत अब अमेरिका सरकार को मानवीय आधार पर शरण देने की बाध्यता नहीं होगी, यानी हर मामले में सहानुभूति या उत्पीड़न की जांच जरूरी नहीं मानी जाएगी।
डिपोर्ट किए जाने वाले ये प्रवासी Cuba, Haiti, Nicaragua और Venezuela जैसे देशों से आए हैं, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में मानवीय पैरोल प्रोग्राम के तहत अमेरिका में रहने की अस्थायी अनुमति मिली थी।
अब इस आदेश के बाद, ट्रंप प्रशासन इन देशों के नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई जल्द शुरू करेगा।
