नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर अपनी पिछली सिफारिशों से संबंधित दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा दिए गए बैक-रेफरेंस पर प्रतिक्रिया जारी की है।
इससे पहले, 26 जुलाई 2024 को, डीओटी ने ट्राई से दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकरण हेतु शुल्क या प्रभार सहित नियमों और शर्तों पर सिफारिशें मांगी थीं। 17 अक्टूबर 2024 को, डीओटी ने ट्राई से उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण पर भी विचार करने का अनुरोध किया था।
हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, ट्राई ने 17 फरवरी 2025 को दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं।
इसके बाद, 3 जुलाई 2025 को, डीओटी ने ट्राई को एक बैक-रेफरेंस भेजा, जिसमें कुछ सिफारिशों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि सरकार को लगा था कि उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता या उनमें संशोधन की आवश्यकता है।
सरकार के प्रारंभिक विचारों का विश्लेषण करने के बाद, ट्राई ने अब डीओटी को अपना जवाब भेज दिया है। यह जवाब ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर भी उपलब्ध है।
यदि किसी को कोई स्पष्टीकरण या जानकारी चाहिए, तो वे श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क कर सकते हैं।
