हैदराबाद के माधापुर में एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से 26 वर्षीय महिला की मौत; राज्यसभा सांसद का बेटा आरोपी

तेलंगाना के माधापुर इलाके में एक सड़क हादसे में 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसा 16 अगस्त को इनऑर्बिट मॉल के सामने हुआ, जहां सड़क पार करते समय महिला को एक एस्टन मार्टिन कार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मामले में 21 वर्षीय लिंगमनेनी संजुश को आरोपी बनाया है।

हैदराबाद एस्टन मार्टिन एक्सीडेंट केस
हैदराबाद एस्टन मार्टिन एक्सीडेंट केस

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के माधापुर इलाके में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 26 वर्षीय महिला भारती मुखी की जान चली गई। आरोप है कि तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही एक लग्जरी एस्टन मार्टिन (Aston Martin) कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान 21 वर्षीय लिंगमनेनी संजूश के रूप में की है। संजूश, बिजनेसमैन और राज्यसभा सदस्य लिंगमनेनी रमेश के बेटे हैं, जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की जन सेना पार्टी से जुड़े हैं। घटना के बाद आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, हालांकि पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है।

माधापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, यह जानलेवा हादसा 16 अगस्त 2026 को दोपहर लगभग 3:00 बजे इनऑर्बिट मॉल के ठीक सामने हुआ। मृतक भारती मुखी इनऑर्बिट मॉल स्थित ‘लाइफस्टाइल’ कपड़ों के स्टोर में सेल्स गर्ल के रूप में काम करती थीं। हादसे के समय वह अपनी सहकर्मी पूजा अशोक के साथ भोजन लेने के लिए पास स्थित ITC कोहिनूर की तरफ गई थीं। जब वे दोनों वापस लौटते हुए इनऑर्बिट मॉल के सामने सड़क पार कर रही थीं, तभी रजिस्ट्रेशन नंबर TG-09-G-0666 वाली तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार ने भारती को सीधे टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भारती के सिर में गंभीर चोटें आईं और काफी ज्यादा खून बहने लगा। हादसे के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़िता की सहकर्मी की शिकायत के आधार पर माधापुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत अपराध संख्या 1238/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

मामले की जांच कर रहे माधापुर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) सीएच श्रीधर ने बताया कि हादसे के समय गाड़ी चला रहे 21 वर्षीय संजूश को हिरासत में लेकर उनका ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ और ड्रग टेस्ट कराया गया। इसके अलावा उनके खून के नमूने भी जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजे गए हैं और दुर्घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह मामला एक जमानती अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें अधिकतम सजा सात साल से कम है, इसलिए आरोपी को नोटिस भेजकर कानूनी प्रक्रिया का पालन कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमॉर्टम (PME) रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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