नई दिल्ली: भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई 2025 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 3354(ई) जारी कर उनके इस्तीफे को अधिसूचित किया है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति पद हेतु चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 के अनुसार आयोजित किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा तैयारी पूर्ण होने के बाद शीघ्र की जाएगी।
Election to the Office of #VicePresident of India – Process started by #ECI
— Election Commission of India (@ECISVEEP) July 23, 2025
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चुनाव की पूर्व तैयारियों में शामिल हैं:
- निर्वाचक मंडल की सूची तैयार करना, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।
- रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति को अंतिम रूप देना।
- पिछले सभी उपराष्ट्रपति चुनावों पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना और उसका प्रसार करना।

