नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल्स पर सख्ती शुरू कर दी गई है। आज से 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उठाया गया है। जिन गाड़ियों की तय सीमा पूरी हो चुकी है, उन्हें कबाड़ घोषित कर जब्त भी किया जाएगा।
दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे आरटीओ के रिकॉर्ड के अनुसार ही गाड़ियों को ईंधन भरें। इसके लिए वाहन नंबर प्लेट स्कैनर और डेटाबेस लिंक सिस्टम लागू किया गया है।
पर्यावरण विभाग और परिवहन विभाग की टीमें पेट्रोल पंपों और सड़कों पर निगरानी करेंगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई होगी।
