छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता समेत तीन गिरफ्तार, महिला से अश्लील हरकत और धमकी के आरोप में जेल भेजे गए

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में महिला से कथित अभद्रता, अश्लील इशारे और धमकी देने के मामले में कांग्रेस नेता मोरध्वज साहू उर्फ मोनू साहू समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। CCTV फुटेज भी सामने आया है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक रसूखदार कांग्रेस नेता सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना का एक सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी सोशल मीडिया और पुलिस के सामने आया है, जिसमें मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता मोनू साहू और उसके साथी महिला के साथ सरेआम अभद्र व्यवहार और गंदे इशारे करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। यह पूरी शर्मनाक घटना अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमलेश्वरडीह की है।

इस मामले में अमलेश्वर के पूर्व पालिका उपाध्यक्ष उमेश साहू ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्व उपाध्यक्ष की शिकायत पर अमलेश्वर थाना पुलिस ने त्वरित और कड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोरध्वज साहू उर्फ मोनू साहू, उसके साथियों दीपक वर्मा और जय साहू को धरदबोचा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहां से माननीय न्यायाधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में सीधे जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए।

पुरानी रंजिश और अवैध कब्जे की मुखबिरी से जुड़ा है विवाद

पीड़ित उमेश साहू ने घटना की पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए कहा कि यह पूरा विवाद पुरानी राजनीतिक व व्यक्तिगत रंजिश और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर शुरू हुआ है। दरअसल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भतीजे दुर्गेश साहू पर आरोप है कि उसने एक शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इस अवैध कब्जे के खिलाफ हाल ही में आयोजित हुए ‘जन समस्या निवारण शिविर’ में एक शिकायत आवेदन लगाया गया था। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने पटवारी को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद पटवारी ने मौके पर पहुंचकर भूमि का आधिकारिक निरीक्षण किया था। इस कार्रवाई से बौखलाए मोनू साहू और उसके साथी लगातार उमेश साहू को ही इस शिकायत का मुखबिर मान रहे थे और उसे भुगत लेने की धमकियां दे रहे थे।

शराब के नशे में घर पहुंचकर महिला से की बदसलूकी

दर्ज मामले के मुताबिक, 7 जून 2026 की रात लगभग 11 बजे आरोपी मोरध्वज साहू उर्फ मोनू साहू अपने साथियों के साथ भारी शराब के नशे में धुत होकर उमेश साहू के निवास स्थान पर पहुंचा था। उस समय उमेश की पत्नी अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के भीतर ही मौजूद थी। इसी दौरान ‘पूर्व जिला पंचायत सदस्य’ लिखी हुई एक लग्जरी कार में सवार होकर आए इन आरोपियों ने घर के सामने गाड़ी रोकी और जोर-जोर से अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया। जब आरोपियों ने घर की घंटी बजाई, तो सुरक्षा के लिहाज से महिला बाहर निकली। आरोप है कि कार से उतरे मोरध्वज साहू, दीपक वर्मा और जय साहू ने महिला से उसके पति के बारे में बेहद आक्रामक लहजे में पूछताछ की और इस दौरान अत्यंत अभद्र भाषा, अश्लील शब्दों और गंदे इशारों का प्रयोग करते हुए महिला को डराया-धमकाया।

बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज

पीड़ित महिला द्वारा थाने में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने न केवल सार्वजनिक रूप से उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई और अश्लील इशारे किए, बल्कि उन्हें जान से मारने की सीधी धमकी भी दी। यही नहीं, नशे में धुत आरोपियों ने जबरन उनके घर के भीतर घुसने का भी प्रयास किया। इसी बीच जब हंगामा सुनकर महिला के पति उमेश साहू बाहर आए, तो आरोपियों ने उन्हें भी अंजाम भुगतने की बात कहकर प्रताड़ित किया।

पीड़िता की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज की प्राथमिक जांच के आधार पर अमलेश्वर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत और गंभीर धाराओं जैसे धारा 333, 296, 351(3), 79 एवं 3(5) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। मामले की पूरी बारीकी से तफ्तीश करने के बाद पुलिस बल ने तीनों आरोपियों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें अब जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

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