पटना कोचिंग फायरिंग मामले में ‘खान सर’ को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक; जानें कोर्ट रूम में क्या हुआ

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

टना कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
टना कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Patna Coaching Firing Case: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान को अदालत से अंतरिम राहत मिल गई है। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उनके खिलाफ फिलहाल किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में कोई प्रत्यक्ष आपराधिक संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच और दर्ज एफआईआर से जुड़ी जानकारी कोर्ट के सामने रखी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैजल खान को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई तक यह राहत जारी रहेगी।

यह मामला पटना के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद और फायरिंग की घटना के बाद चर्चा में आया था। वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, फायरिंग मामले में संस्थान से जुड़े दो गार्डों की भूमिका सामने आई थी, जिन्हें पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पहले पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। अब अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

इस बीच, फैजल खान के बारे में कहा जा रहा है कि विवाद सामने आने के बाद से वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार कार्रवाई कर रही थी और पटना के आसपास कई स्थानों पर छापेमारी भी की गई थी। इसकी जानकारी पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा ने दी थी।

गौरतलब है कि फैजल खान ने 6 जून को पटना व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। 8 जून को याचिका दर्ज हुई और 9 जून को हुई सुनवाई में उन्हें अंतरिम राहत मिल गई।

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