कोंडागांव: नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

लिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(डी) (सामूहिक दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

Child Abuse
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कोंडागांव, छत्तीसगढ़: कोंडागांव जिले के फरसगांव में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस जघन्य अपराध में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की इलाके में काफी सराहना हो रही है।

यह दिल दहला देने वाली घटना 22 मई, 2025 की रात को हुई। पीड़िता अपने घर से मोबाइल फोन की बात कहकर बाहर निकली थी। दरअसल, वह इंस्टाग्राम पर एक परिचित युवती के माध्यम से मिले युवक देवकुमार नेताम से मिलने गई थी। यहीं पर आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए जगह-जगह छापेमारी शुरू कर दी। अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई के परिणामस्वरूप, पुलिस ने फरार चल रहे दोनों मुख्य आरोपियों—गुपेंद्र मरकाम (उम्र 21 वर्ष) और देवकुमार नेताम (उम्र 22 वर्ष)—को फरसगांव से ही गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(डी) (सामूहिक दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत है।

फिलहाल, पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोंडागांव पुलिस की इस सख़्त और त्वरित कार्रवाई से समाज में यह संदेश गया है कि ऐसे अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी।

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