ट्रंप की टैरिफ नीति को अपीलीय अदालत से अस्थायी राहत, आयात शुल्क फिलहाल लागू रहेंगे

कोर्ट के आदेश के अनुसार, “एडमिनिस्ट्रेटिव स्टे” लागू कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि निचली अदालत द्वारा दिए गए 10 दिनों की समय सीमा के बाद भी टैरिफ लागू रहेंगे और इन पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी।

Trump’s Tariff Policy Gets Temporary Relief from Appeals Court; Import Duties to Stay
Trump’s Tariff Policy Gets Temporary Relief from Appeals Court; Import Duties to Stay

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी आक्रामक टैरिफ (आयात शुल्क) नीति पर गुरुवार को अस्थायी राहत मिल गई। एक अपीलीय अदालत ने उनके द्वारा व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए व्यापक आयात शुल्क को फिलहाल के लिए बरकरार रखा है।

इससे पहले एक निचली अदालत ने ट्रंप की टैरिफ नीति को रोकने का आदेश दिया था, लेकिन अब अमेरिका की फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने उस निर्णय को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, “एडमिनिस्ट्रेटिव स्टे” लागू कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि निचली अदालत द्वारा दिए गए 10 दिनों की समय सीमा के बाद भी टैरिफ लागू रहेंगे और इन पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी।

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