श्रीनगर: विवाह समारोहों में पटाखों पर सख्त रोक, पुलिस ने जारी की सार्वजनिक एडवाइजरी

पुलिस ने जनता को याद दिलाया कि सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के मुताबिक हानिकारक रसायनों वाले पटाखों पर सख्त प्रतिबंध है। ऐसे मामलों में कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Srinagar Police Issue Advisory Against Using Firecrackers at Wedding Functions
Srinagar Police Issue Advisory Against Using Firecrackers at Wedding Functions

श्रीनगर: श्रीनगर पुलिस ने विवाह समारोहों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल के खिलाफ कड़ी एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में 21 सितंबर 2025 को पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर के बाहर एक संदिग्ध वस्तु मिली थी। पुलिस दल ने तत्काल क्षेत्र की घेराबंदी की और बम निरोधक दस्ते (BDS) को बुलाया। जांच में पता चला कि वह वस्तु दरअसल पास के एक विवाह समारोह में इस्तेमाल किए गए पटाखे थे।

पुलिस ने जनता को याद दिलाया कि सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के मुताबिक हानिकारक रसायनों वाले पटाखों पर सख्त प्रतिबंध है। ऐसे मामलों में कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, नागरिकों से अपील की गई कि इस तरह की घटनाओं पर अफवाहें या भ्रामक जानकारी न फैलाएं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रयास गंभीर कानूनी परिणाम ला सकता है।

पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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