सोशल मीडिया पर आजकल ’19 मिनट’ का एक वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह 19 मिनट 34 सेकंड का एक MMS है। लोगों को यह चेतावनी दी जा रही है कि अगर यह वीडियो गलती से उन्हें मिल भी जाए तो वे इसे शेयर न करें, वरना उन्हें बड़ी कानूनी परेशानी हो सकती है। वैसे भी, इस वीडियो के चक्कर में कई लोगों की, खासकर सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली लड़कियों की, काफी बदनामी हो चुकी है। लोग इस वीडियो से मिलती-जुलती शक्ल वाली लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत भद्दे कमेंट कर रहे हैं।
वीडियो किसका है और कैसे लीक हुआ?
19 मिनट 34 सेकंड वाले इस वीडियो में एक कपल आपत्तिजनक हालत में है और वे अश्लील बातें कर रहे हैं। यह वीडियो कैसे सोशल मीडिया पर आया, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। यह पता नहीं चल पाया है कि क्या कपल ने फेमस होने के लिए यह वीडियो जानबूझकर डाला है, या होटल वाले ने बदमाशी की है, या फिर कपल में से किसी एक ने यह नीच हरकत की है। हाँ, वीडियो लीक होने के बाद वह कपल गायब है। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वीडियो सामने आने के बाद कैसा हंगामा मचने वाला है।
लड़कियाँ हो रहीं बदनाम
अब हालत यह है कि लोग खुद ही इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करने वाली लड़कियों को ’19 मिनट वाली लड़की’ से तुलना कर रहे हैं और उनके अकाउंट पर बहुत गंदे कमेंट कर रहे हैं। बदनामी होती देख ये लड़कियाँ खुद सामने आकर लोगों को जवाब दे रही हैं कि 19 मिनट वाला एमएमएस उनका नहीं है। स्वीट जन्नत (Sweet Zannat) नाम की एक इन्फ्लूएंसर (प्रभावशाली व्यक्ति) के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसके बाद वह सामने आईं और लोगों को जवाब दिया।
स्थिति यह है कि लोग इंस्टाग्राम से लेकर एक्स (पहले ट्विटर) और फेसबुक तक पर यह 19 मिनट वाला वीडियो खुलेआम मांग रहे हैं। यहाँ तक कि लोग वीडियो शेयर करने पर ₹500 से लेकर ₹5000 तक रुपये देने का ऑफर भी दे रहे हैं।
वीडियो शेयर करने पर क्या होगा?
भारतीय कानून में आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो शेयर करने पर सख्त सजा का नियम है।
- आईटी एक्ट 2000 की धारा 67: अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन अश्लील सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे पहली बार में 3 साल तक की जेल और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार ऐसा करने पर 5 साल तक की जेल और अधिक जुर्माना हो सकता है।
- आईटी एक्ट 2000 की धारा 67ए: अगर कोई व्यक्ति यौन कृत्य को साफ तौर पर दिखाने वाली सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे पहली बार 5 साल तक की जेल और ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर 7 साल तक की जेल और अधिक जुर्माना हो सकता है।
इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292, 293 और 354सी भी ऐसी सामग्री फैलाने को अपराध मानती हैं। लोगों को सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पोस्ट करने से पहले कानून के बारे में पता होना चाहिए और जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए।
