Aadhaar-PAN Linking Mandatory: भारत सरकार ने साल 2025 के अंत तक एक अहम फैसला लिया है — अब पैन कार्ड को आपके आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। जो लोग इस तारीख तक दोनों दस्तावेज लिंक नहीं कर पाएंगे, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव कर दिया जाएगा। पैन बंद होने के बाद कई तरह के वित्तीय काम रुक सकते हैं, इसलिए समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करना बेहद जरूरी है।
पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर सबसे बड़ा असर इनकम टैक्स से जुड़े कामों पर पड़ेगा। ऐसे लोग न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही पुराने रिटर्न को ई-वेरिफाई कर सकेंगे। अगर किसी का टैक्स रिफंड बन रहा है तो वह भी अटक सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंक से सैलरी क्रेडिट करवाने, म्यूचुअल फंड, SIP, शेयर मार्केट निवेश, बैंक अकाउंट खोलने और बड़े वित्तीय लेन-देन में भी दिक्कत आ सकती है। कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी पैन इनएक्टिव होने पर नहीं मिल पाएगा।
घर बैठे आधार को पैन कार्ड से कैसे करें लिंक?
अच्छी बात यह है कि आधार और पैन को लिंक करना बहुत आसान है और इसे आप घर बैठे कुछ मिनटों में ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, जिसे दर्ज करके प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगर किसी का पैन पहले से ही इनएक्टिव हो चुका है तो लिंकिंग करते समय 1000 रुपये का शुल्क भी देना होगा। भुगतान पूरा होने के बाद लिंकिंग का स्टेटस वेबसाइट के Link Aadhaar Status सेक्शन में देखा जा सकता है।
लिंकिंग से पहले इन बातों का रखें खास ध्यान
इस प्रक्रिया के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड पर नाम और जन्मतिथि एक जैसी होनी चाहिए, नहीं तो लिंकिंग में समस्या आ सकती है। साथ ही मोबाइल नंबर भी अपडेटेड होना चाहिए ताकि ओटीपी आसानी से मिल सके। आखिरी तारीख के करीब वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की संभावना रहती है, इसलिए लिंकिंग पहले ही कर लेना बेहतर रहेगा।
लिंकिंग के बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कन्फर्मेशन मैसेज का स्क्रीनशॉट भी सेव कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी होने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। यदि किसी यूजर को लिंकिंग के दौरान कोई दिक्कत आती है तो वह इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर दिए गए निर्देशों की सहायता ले सकता है या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है।
