नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराने का अधिदेश प्राप्त है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 द्वारा शासित होता है।
राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार से सलाह लेकर एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होता है। वह एक या अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। परंपरा के अनुसार, लोकसभा एवं राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है। पिछली बार लोकसभा महासचिव को यह दायित्व सौंपा गया था।
इस परिप्रेक्ष्य में, निर्वाचन आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श कर तथा राज्यसभा के माननीय उपसभापति की सहमति प्राप्त कर राज्यसभा के महासचिव श्री पी. सी. मोदी को आगामी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।
इसके अतिरिक्त, सुश्री गरिमा जैन, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय और श्री विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।
आवश्यक राजपत्र अधिसूचना इस संबंध में अलग से जारी की जा रही है।
