नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद और श्रीहरिहर मंदिर विवाद में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने मामले में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, साथ ही हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है।
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने संभल की निचली अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के आदेश को सही ठहराया था।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद दरअसल श्री हरिहर मंदिर है। इसी दावे के बाद मस्जिद का दो बार सर्वेक्षण हुआ। 24 नवंबर को दूसरे चरण के सर्वेक्षण के दौरान सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे समेत 40 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विवादित स्थल पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
