‘रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं’, रूह अफज़ा पर बयान को लेकर हाईकोर्ट सख्त — अवमानना नोटिस की चेतावनी

अदालत ने 22 अप्रैल के अपने उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें रामदेव को रूहआफजा के बारे में कोई भी बयान देने से मना किया गया था।

Ramdev 'Not Above the Law': High Court Warns Over Rooh Afza Remark
Ramdev 'Not Above the Law': High Court Warns Over Rooh Afza Remark

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रूहआफजा शरबत पर दिए गए विवादित बयान को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं।

अदालत ने 22 अप्रैल के अपने उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें रामदेव को रूहआफजा के बारे में कोई भी बयान देने से मना किया गया था। इसके बावजूद रामदेव ने एक वीडियो जारी कर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि उनका हलफनामा और यह वीडियो प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दायरे में आते हैं।

हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि वे रामदेव को अवमानना नोटिस जारी करेंगे और उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहेंगे। मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2:15 बजे होगी।

गौरतलब है कि 3 अप्रैल को पतंजलि शरबत के लॉन्च इवेंट के दौरान रामदेव ने हमदर्द कंपनी के उत्पाद ‘रूह अफजा’ पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक कंपनी शरबत बेचकर मस्जिद और मदरसे बनवाती है और देश में ‘शरबत जिहाद’ चल रहा है। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर धार्मिक आधार पर व्यवसायिक हमला करार दिया गया था।

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