नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मजीठिया केस में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिक्रम सिंह मजीठिया विशेष जांच दल (SIT) के बारे में मीडिया में किसी भी तरह का बयान नहीं दे सकते हैं।
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि बिक्रम सिंह मजीठिया SIT के किसी भी सदस्य के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अदालत ने मजीठिया को जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है। निर्देशों के अनुसार, जब भी SIT उन्हें जांच के लिए बुलाएगी, उन्हें अनिवार्य रूप से हाजिर होना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यदि बिक्रम सिंह मजीठिया SIT के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो अदालत के पास उनकी जमानत रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। अदालत का यह निर्देश जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
