सीवान: आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एसीजेएम प्रथम (ACJM-I) कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया है। यह आदेश लालू यादव की अदालत में लगातार अनुपस्थिति के कारण दिया गया है।
मामला वर्ष 2009 का है, जब बिहार के दारौंदा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। उन्होंने राजद उम्मीदवार परमेश्वर सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था, जबकि उस क्षेत्र में धारा 144 लागू थी और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध था। इसके बावजूद उन्होंने लाउडस्पीकर का उपयोग कर भाषण दिया था, जो आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।
इस घटना के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अदालत की कई तारीखों पर वे पेश नहीं हुए। उनकी गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 30 मई को है। यदि लालू यादव इस दिन भी अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
