जैसलमेर जिला प्रशासन का आदेश: रामगढ़ और तनोट में ‘नो एंट्री’, शाम 7 बजे के बाद घरों से निकलना मना

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, रामगढ़ और तनोट एरिया में शाम 6:00 बजे के बाद ‘नो एंट्री’ रहेगी, जिसका अर्थ है कि इस समय के बाद बाहरी व्यक्ति इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

Jaisalmer District Administration Orders: 'No Entry' in Ramgarh and Tanot
Jaisalmer District Administration Orders: 'No Entry' in Ramgarh and Tanot

जैसलमेर: भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनज़र जैसलमेर जिला प्रशासन ने सीमा के बेहद करीब स्थित रामगढ़ और तनोट इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए कई सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, रामगढ़ और तनोट एरिया में शाम 6:00 बजे के बाद ‘नो एंट्री’ रहेगी, जिसका अर्थ है कि इस समय के बाद बाहरी व्यक्ति इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, इन इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को भी शाम 7 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

सुरक्षा कारणों से जैसलमेर में शाम 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार के वाहन का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से ‘नो एंट्री’ घोषित की गई है, जहाँ किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा।

इन उपायों के साथ-साथ, शाम 7 बजे के बाद इन क्षेत्रों के लोगों को अपने घरों और दुकानों की लाइटें बंद रखकर पूर्ण ‘ब्लैक आउट’ बनाए रखना होगा। यह कदम हवाई पहचान से बचने और सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जैसलमेर जिला प्रशासन ने नागरिकों से इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को देने की अपील की है। यह प्रतिबंध मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर लगाए गए हैं।

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