Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि जब पहले से समय दिया गया था, तो अब तक जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दो हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगने की अर्जी ठुकरा दी और शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि पिछली तारीख पर साफ बताया गया था कि आज इस मामले की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजनिया की बेंच ने की। अदालत ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिकाओं पर चर्चा की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को पहले ही काफी समय दिया गया है, फिर भी जवाब दाखिल नहीं किया गया। अब शुक्रवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और उससे पहले पुलिस को जवाब दाखिल करना होगा।
सुनवाई की शुरुआत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा ताकि वे काउंटर हलफनामा दाखिल कर सकें। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने सख्त लहजे में कहा कि कोर्ट पहले ही पर्याप्त समय दे चुकी है। उन्होंने कहा, “शायद आप पहली बार पेश हो रहे हों, लेकिन पिछली बार ओपन कोर्ट में साफ कहा गया था कि 27 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी और इसे निपटाया जाएगा।”
जब ASG ने दो हफ्ते की जगह एक हफ्ते का समय मांगा, तो बेंच ने इसे भी मंजूर नहीं किया। जस्टिस कुमार ने कहा कि पुलिस शुक्रवार तक जवाब दाखिल करे, और अदालत उस दिन मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि याचिकाकर्ता पिछले पांच साल से जेल में हैं, ऐसे में जांच एजेंसियों को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।
कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब सभी की निगाहें 31 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि दिल्ली दंगा मामले के आरोपियों को जमानत मिलेगी या नहीं।
