बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, और इसी बीच मतदाता सूची को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के बाद भी जिन नागरिकों के नाम इसमें दर्ज नहीं हैं, वे अब अपना नाम शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म-6 भरकर अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास जमा करना होगा। आवेदन पूरी तरह से सरल और पारदर्शी है, और इसे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, यह आवेदन नामांकन की अंतिम तिथि से आठ दिन पहले तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जमा होने के सात दिनों तक इसे नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किया जाएगा ताकि कोई आपत्ति दर्ज कर सके। यदि कोई आपत्ति नहीं आती है, तो निर्वाची पदाधिकारी आठवें दिन नाम शामिल करने की अनुमति देंगे।
राज्य के करीब तीन लाख मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज न देने के कारण नोटिस भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि वे तय समयसीमा में दस्तावेज जमा करें, अन्यथा उनका नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
SIR (Special Intensive Revision) के दौरान मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम स्वतः हटा दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से साफ और निष्पक्ष बनाना है। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जोड़वाएं ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
