23 महीने की जेल अवधि के बाद आजम खान होंगे आजाद, 72 मामलों में जमानत मिली

2019 के चुनाव में उन्हें दो बार प्रचार पर रोक का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा डूंगरपुर प्रकरण में कई मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें लोगों के मकान जबरन खाली कराने और मारपीट करने जैसे आरोप शामिल हैं।

Azam Khan to Be Released After 23 Months in Jail, Granted Bail in All 72 Cases
Azam Khan to Be Released After 23 Months in Jail, Granted Bail in All 72 Cases

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने की जेल की सजा काटने के बाद रिहा होने वाले हैं। सभी 72 मामलों में आजम खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है। रिहाई की खबर मिलते ही जेल के बाहर समर्थकों की बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। सुरक्षा के मद्देनजर जेल के बाहर भारी पुलिस तैनाती की गई है। कागजी कार्रवाई पूरी होते ही आजम खान को रिहा कर दिया जाएगा। उन्हें लेने के लिए उनका बड़ा बेटा अदीब आजम पहले ही जेल पहुंच चुका है।

सपा नेता आजम खान के खिलाफ कुल 104 मामले दर्ज हैं। इनमें से 12 मामलों में फैसला हो चुका है, कुछ मामलों में सजा हुई और कुछ में बरी कर दिया गया। बाकी 72 मामलों में जमानत मिलने से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। आजम खान 18 अक्टूबर 2023 को जेल गए थे और पहले रामपुर जेल, फिर सीतापुर जेल में रखे गए।

आजम खान का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने, अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार और चुनाव के दौरान आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। 2019 के चुनाव में उन्हें दो बार प्रचार पर रोक का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा डूंगरपुर प्रकरण में कई मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें लोगों के मकान जबरन खाली कराने और मारपीट करने जैसे आरोप शामिल हैं।

आजम खान की रिहाई सपा और उनके समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना मानी जा रही है।

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