खैरागढ़ सुरक्षाकर्मी हत्याकांड: कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा

अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत का यह फैसला कानून के खिलाफ जाने वालों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है।

Life Sentence for Two Convicts in Khairagarh Security Guard Murder Case
Life Sentence for Two Convicts in Khairagarh Security Guard Murder Case

खैरागढ़: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के मानपुर थाना गंडई स्थित परिवहन चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम की हत्या मामले में अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मोहिनी कंवर ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों और लोक सेवकों पर हमला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

यह घटना 10 मार्च 2023 की रात हुई थी, जब आरोपी ज्वाला उर्फ फतेह यदु और उसका साथी केवल साहू बोलेरो से चेकपोस्ट पहुंचे और विवाद के बाद सुरक्षाकर्मी को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान नेताम की मौत हो गई।

अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत का यह फैसला कानून के खिलाफ जाने वालों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है।

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