Hampi Rape And Murder Case: कर्नाटक के कोप्पल जिले के पर्यटन स्थल हम्पी में 6 मार्च 2025 की रात हुई खौफनाक गैंगरेप और हत्या के मामले में गंगावती सिविल कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई। जज सदानंद नागप्पा नाइक ने इस घिनौने अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मानते हुए दोषी मल्लेश उर्फ हांडी मल्ला, शरणबसव और चैतन्य साईं को फांसी की सजा का आदेश दिया।
घटना का विवरण
6 मार्च 2025 को रात करीब 11 बजे सनापुर झील के पास तुंगभद्रा नहर के किनारे एक होमस्टे संचालक अपने चार मेहमानों – पंकज (महाराष्ट्र), बिभास (ओडिशा), डेनियल (अमेरिका) और एक इजरायली महिला पर्यटक – के साथ बैठे थे। संगीत की लहरों और खुले आसमान के बीच समय बिता रहे समूह पर अचानक मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावर आए।
हमलावरों ने पेट्रोल पंप का पता पूछा और पैसे की मांग की। जब मेहमानों ने पैसे देने से मना किया, तो वे आगबबूला हो गए। इस दौरान तीनों पुरुषों ने होमस्टे संचालक को बेरहमी से पीटा और तीन पुरुष पर्यटकों को नहर में धकेल दिया। इसके बाद महिलाओं पर हमला किया गया, जिसमें इजरायली पर्यटक के साथ गैंगरेप किया गया। अपराधियों ने घटना के बाद उनके बैग, दो मोबाइल और 9500 रुपये नकद लूट लिए और फरार हो गए।
अगली सुबह पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बिभास का शव 8 मार्च की सुबह घटनास्थल से लगभग दो किलोमीटर दूर पावर हाउस के पास बरामद हुआ।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई
केस की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। मात्र 10 महीनों में सुनवाई पूरी हुई। 7 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया और 16 फरवरी को डेथ वारंट पर जज ने मुहर लगाई।
जज ने इस अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ बताया, क्योंकि यह घटना न केवल कर्नाटक बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैलाने वाली थी। यह फैसला उन पर्यटकों और उनके परिवारों के लिए न्याय और कुछ हद तक मानसिक राहत का स्रोत है।
