बरेली धर्मांतरण मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महमूद बेग को पेश करने का दिया निर्देश

उच्च न्यायालय की दो जजों की बेंच ने एडीजी जोन बरेली और अन्य अधिकारियों को आरोपी को पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया।

Allahabad High Court Directs Production of Mahmood Baig in Bareilly Conversion Case
Allahabad High Court Directs Production of Mahmood Baig in Bareilly Conversion Case

इलाहाबाद: पिछले सप्ताह बरेली पुलिस और खुफिया विभाग ने एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस ने बताया कि इज्जतनगर थाना क्षेत्र का एक अन्य आरोपी महमूद बेग मौके से पहले ही फरार हो गया था।

अब महमूद बेग की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महमूद बेग को 8 सितंबर को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि महमूद बेग को पुलिस ने घर से उठाकर ले जाया, जिसके सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई, जिससे अनहोनी की आशंका जताई गई। उच्च न्यायालय की दो जजों की बेंच ने एडीजी जोन बरेली और अन्य अधिकारियों को आरोपी को पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया।

ज्ञात हो कि बरेली पुलिस ने भुता के मदरसे में मौलाना अब्दुल मजीद और उसके साथियों को धर्मांतरण कराने और दिव्यांग प्रवक्ता प्रभात उपाध्याय का खतना कराने की तैयारी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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