टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत: सरकार ने ITR फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 की

इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस संबंध में जानकारी साझा की। विभाग ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की नई अंतिम तारीख अब 10 दिसंबर 2025 होगी। साथ ही, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा भी 10 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

Taxpayers Get Major Relief: ITR Filing Deadline Pushed to December 10, 2025
Taxpayers Get Major Relief: ITR Filing Deadline Pushed to December 10, 2025

टैक्सपेयर्स और कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑडिटेड केस और कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर अब 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है।

इस फैसले से लाखों कारोबारियों, कंपनियों और टैक्सपेयर्स को सीधा लाभ मिलेगा। अब वे बिना किसी दबाव के 10 दिसंबर तक अपना रिटर्न भर सकते हैं। दरअसल, हाल ही में कुछ राज्यों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण टैक्स फाइलिंग में दिक्कतें आ रही थीं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय मिल सके।

इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस संबंध में जानकारी साझा की। विभाग ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की नई अंतिम तारीख अब 10 दिसंबर 2025 होगी। साथ ही, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा भी 10 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। विभाग का कहना है कि यह फैसला टैक्सपेयर्स को राहत देने और फाइलिंग प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए लिया गया है।

गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि टैक्स ऑडिट केसों की डेडलाइन बढ़ाई जाए। कोर्ट ने 5 याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई के बाद CBDT को यह सुझाव दिया था। इसी तरह गुजरात हाईकोर्ट ने भी CBDT से ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी।

सरकार के इस कदम से अब टैक्सपेयर्स को दस्तावेज तैयार करने और फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यह फैसला करदाताओं के लिए राहत भरा साबित होगा।

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