इनकम टैक्स रिफंड क्यों अटका? जानें कारण और तुरंत चेक करें ITR पोर्टल पर स्टेटस

ITR Refund Delay: हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय पर आयकर रिटर्न (ITR) तो भर दिया है, लेकिन अभी तक उनका रिफंड अटका हुआ है। ऐसे में परेशान होना स्वाभाविक है, हालांकि आप अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्हें यह दिक्कत हो रही है।

ITR Refund Delay: Find Out the Reasons Why Your Income Tax Refund is Stuck and How to Check the Status on the Portal
ITR Refund Delay: Find Out the Reasons Why Your Income Tax Refund is Stuck and How to Check the Status on the Portal

ITR Refund Delay: हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय पर आयकर रिटर्न (ITR) तो भर दिया है, लेकिन अभी तक उनका रिफंड अटका हुआ है। ऐसे में परेशान होना स्वाभाविक है, हालांकि आप अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्हें यह दिक्कत हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से छोटे-छोटे रिफंड पहले ही जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी रिफंड का इंतजार है। आपका ITR रिफंड अटकने के पीछे एक नहीं बल्कि पांच प्रमुख कारण हो सकते हैं।

आज हम आपको बता रहे हैं कि ITR रिफंड अटकने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, साथ ही यह भी जानकारी देंगे कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं।

ITR रिफंड आने में कितना समय लगता है?

ITR फाइल करने और ई-वेरीफाई करने के बाद, आमतौर पर रिफंड आने में चार से पांच हफ्तों का समय लगता है। हालांकि, अगर आपके बैंक अकाउंट, आधार या पैन लिंकिंग में, या आपकी रिटर्न की जानकारी में कुछ गड़बड़ी है, तो यह समय बढ़ सकता है। अगर समय पूरा हो चुका है और रिफंड नहीं आया है, तो सबसे पहले अपना ईमेल और इनकम टैक्स पोर्टल जरूर चेक करें। कई बार डिपार्टमेंट वहां नोटिफिकेशन भेजता है।

ITR Refund Status कैसे चेक करें?

आप इन सरल चरणों का पालन करके इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं:

  1. इनकम टैक्स पोर्टल eportal.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. e-File टैब पर क्लिक करें।
  4. इनकम टैक्‍स र‍िटर्न्स के बाद व्‍यू फाइल्‍ड र‍िटर्न्‍स सेलेक्‍ट करें।
  5. यहां आपको अपनी सभी रिटर्न्स का स्टेटस दिख जाएगा।
  6. रिफंड की जानकारी देखने के लिए View Details पर क्लिक करें।

ITR रिफंड अटकने के पीछे 5 सबसे बड़े कारण

  1. बैंक अकाउंट की गलत जानकारी: अगर आपने अपनी रिटर्न में बैंक अकाउंट नंबर या IFSC गलत भर दिया है, तो रिफंड क्रेडिट नहीं होगा। फॉर्म सब्‍म‍िट करने से पहले अकाउंट नंबर और IFSC जरूर चेक करें। ध्यान रखें कि पोर्टल पर आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर आपने बाद में बैंक डिटेल अपडेट की है, तो प्रोसेस में समय लग सकता है।
  2. आधार-पैन (Aadhaar-PAN) लिंकिंग की दिक्कत: कई बार आधार और पैन में ल‍िंक‍ि‍ंग की द‍िक्‍कत से भी रिफंड रुक जाता है। यह सुनिश्चित करें कि दोनों लिंक हों और दोनों दस्तावेजों में जानकारी एक जैसी हो। अगर लिंकिंग में कोई गलती है, तो डिपार्टमेंट रिफंड रोक देता है।
  3. गलत क्लेम या अधूरी जानकारी: अगर आपने डिडक्‍शन या बाकी क्लेम ऐसी चीजों के लिए लगा दिया है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट पहले उसकी जांच करता है। गलत या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए क्लेम की जांच में ज्यादा समय लगता है। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर विभाग आपको नोटिस भी भेज सकता है।
  4. आपकी आय की जानकारी में म‍िसमैच होना: अगर फॉर्म 26AS, AIS या फॉर्म 16 में दिए गए नंबर आपकी रिटर्न से नहीं मिल रहे हैं, तो आपका रिफंड रोका जा सकता है। ऐसे में इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट आपसे पुष्‍ट‍ि मांगता है, और जब तक जानकारी मैच नहीं होती, रिफंड प्रोसेस नहीं होता है।
  5. E-Verification में देरी: रिफंड तभी प्रोसेस होता है जब आपने ITR को e-verify कर दिया हो। अगर वैर‍िफ‍िकेशन देर से हुआ हो, तो भी रिफंड उसी हिसाब से लेट होगा।

क्या करें अगर रिफंड अभी भी नहीं मिला?

अगर आपका ITR रिफंड अटका हुआ है, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए:

  • पोर्टल पर रिफंड स्टेटस चेक करें।
  • अपने बैंक डिटेल्स दोबारा जांचें।
  • फॉर्म 26AS, AIS और 16 की जानकारी को अपनी भरी हुई रिटर्न से चेक करें कि कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है।

आप विभाग को दी हुई जानकारी को दोबारा चेक कर सकती हैं।

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