Aadhaar New Rules: आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने आधार नामांकन और सुधार से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव Third Amendment Regulations, 2025 के तहत नोटिफाई किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब डॉक्यूमेंट्स का उपयोग पहचान, पता, रिश्तों या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। यह बदलाव सभी उम्र के नागरिकों, बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू होगा।
नाम सुधार के मामले में UIDAI ने कई डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी है। इनमें पासपोर्ट सबसे भरोसेमंद माना गया है, क्योंकि इसमें फोटो, नाम, जन्मतिथि और पता एक साथ दर्ज होते हैं। इसके अलावा PAN कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र से भी नाम में बदलाव कराया जा सकता है।
एड्रेस प्रूफ के लिए भी UIDAI ने कई दस्तावेजों को मान्यता दी है। पासपोर्ट, अपडेटेड बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, तीन महीने के भीतर जारी बिजली, पानी या गैस के बिल, रेंट एग्रीमेंट, हाउस या प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, आईडी कार्ड और राशन कार्ड अब मान्य दस्तावेज होंगे।
जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए नागरिक जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या 10वीं-12वीं की मार्कशीट दे सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल PAN कार्ड भी मान्य है, जबकि ई-पैन को आधार अपडेट के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नए नियमों के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के अनुसार अब एक ही डॉक्यूमेंट जिसमें फोटो, नाम और पता तीनों मौजूद हों, आधार अपडेट के लिए पर्याप्त माना जाएगा। पहले अलग-अलग प्रमाण देना जरूरी होता था, लेकिन अब एक ही दस्तावेज से नाम बदलना, पता बदलना, जन्मतिथि अपडेट करना या रिश्ते जोड़ना संभव होगा।
आधार अपडेट करने के लिए नागरिकों को पहले सही डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। इसके बाद वे नजदीकी आधार सेंटर में जाकर या माई आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर आधार कार्ड को अपडेट कर दिया जाएगा। यह बदलाव आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाता है, जिससे नागरिकों को अब अलग-अलग दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
