अमेरिका ने H-1B वीजा धारकों के लिए नियम सख्त किए, Auto Expansion खत्म करने से मचा हड़कंप

विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, नए नियम 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद लागू होंगे। इस तारीख के बाद जो भी विदेशी नागरिक रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें स्वतः विस्तार की सुविधा नहीं दी जाएगी।

H-1B Visa Rules Stricter in US: End of Auto-Extension Policy Causes Uproar
H-1B Visa Rules Stricter in US: End of Auto-Extension Policy Causes Uproar

अमेरिका ने प्रवासी कामगारों के लिए नया और सख्त नियम लागू किया है, जिससे देश में उनके काम करने और रहने की स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (EAD) के स्वतः नवीनीकरण की सुविधा समाप्त कर दी है। पहले प्रवासी श्रमिक EAD की अवधि समाप्त होने के बाद भी आवेदन लंबित रहने तक कानूनी रूप से काम कर सकते थे, लेकिन अब यह सुविधा नहीं मिलेगी।

अमेरिका के ‘होमलैंड सिक्योरिटी’ विभाग ने बुधवार को इस बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम आव्रजन नियंत्रण को सख्त करने की दिशा में उठाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि अब किसी विदेशी नागरिक के रोजगार दस्तावेज की वैधता बढ़ाने से पहले उसके दस्तावेजों की उचित जांच और सत्यापन को प्राथमिकता दी जाएगी।

विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, नए नियम 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद लागू होंगे। इस तारीख के बाद जो भी विदेशी नागरिक रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें स्वतः विस्तार की सुविधा नहीं दी जाएगी। यूएससीआईएस (USCIS) के निदेशक जोसेफ बी. एडलो ने कहा, “रोजगार प्राधिकरण बढ़ाने से पहले उचित सत्यापन सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक और आवश्यक कदम है। सभी विदेशी नागरिकों को याद रखना चाहिए कि अमेरिका में काम करना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।”

क्या बदलेगा अब?

EAD यानी ‘Employment Authorization Document’ प्रवासियों को अस्थायी रूप से अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। पहले नियमों के तहत, कर्मचारी 540 दिनों तक नौकरी जारी रख सकते थे, भले ही उनके नवीनीकरण का आवेदन लंबित हो। लेकिन अब, अगर किसी व्यक्ति का आवेदन उसकी वर्तमान EAD की अवधि खत्म होने से पहले स्वीकृत नहीं होता है, तो उसे तुरंत काम बंद करना होगा। हालांकि, कुछ सीमित श्रेणियों में अपवाद रहेंगे।

प्रवासी कामगारों के लिए बड़ा झटका

अमेरिका का यह फैसला वहां रहकर काम करने वाले विदेशी कामगारों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नए नियमों से न केवल रोजगार प्रक्रिया सख्त होगी, बल्कि नवीनीकरण की गति पर भी असर पड़ सकता है। विभाग ने विदेशी नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने EAD की समाप्ति से कम से कम 180 दिन पहले नवीनीकरण आवेदन सही तरीके से दाखिल करें, ताकि किसी प्रकार की कार्य रुकावट से बचा जा सके।

गृह सुरक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 30 अक्टूबर 2025 से पहले स्वतः विस्तारित रोजगार दस्तावेजों पर इस नियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव अमेरिकी श्रम बाजार में विदेशी कामगारों की स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना सकता है, खासकर उन प्रवासियों के लिए जो वीजा प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन में पहले से ही लंबी प्रतीक्षा झेल रहे हैं।

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