नई दिल्ली: अब बैंक में चेक क्लियर होने के लिए लंबे इंतजार की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार 4 अक्टूबर 2025 से सभी चेक उसी दिन क्लियर हो जाएंगे। यानी जिस दिन आप चेक जमा करेंगे, उसी दिन आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी तक चेक क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लगता था, लेकिन नई व्यवस्था से भुगतान की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी।
कुछ ही घंटों में क्लियर होंगे चेक
नई प्रणाली के तहत ग्राहक द्वारा जमा किया गया चेक कुछ ही घंटों में निपटा दिया जाएगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कई अन्य बैंकों ने अपने ग्राहकों को जानकारी दी है कि 4 अक्टूबर से एक ही दिन में चेक क्लियर हो जाएंगे। बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे चेक जमा करने से पहले अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें और सभी विवरण सही-सही भरें, ताकि चेक बाउंस न हो।
दो चरणों में लागू होगा नया सिस्टम
आरबीआई ने बताया कि यह सिस्टम दो चरणों में लागू होगा। पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। इसके बाद 3 जनवरी से दूसरा चरण शुरू होगा।
- चेक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैंक में जमा किए जा सकेंगे।
- बैंक चेक को स्कैन कर क्लियरिंग हाउस भेजेंगे।
- क्लियरिंग हाउस चेक की इमेज राशि अदा करने वाले बैंक को भेजेगा।
- राशि अदा करने वाला बैंक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कॉन्फर्मेशन देगा।
हर चेक के लिए एक आइटम एक्सपायरी टाइम होगा, जिसके भीतर बैंक को सकारात्मक या नकारात्मक जवाब देना होगा।
पॉजिटिव पे सिस्टम का महत्व
ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए बैंकों ने पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 घंटे पहले ग्राहक को बैंक में चेक से जुड़े जरूरी विवरण (खाता संख्या, चेक संख्या, राशि, तिथि और लाभार्थी का नाम) देना होगा।
यदि यह जानकारी बैंक के रिकॉर्ड से मेल खाती है तो चेक क्लियर हो जाएगा, अन्यथा अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाएगा और ग्राहक को फिर से सही विवरण देने होंगे।
इस नई व्यवस्था से चेक पेमेंट सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बन जाएगा।
