केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पहल : अधिसूचित हुए एकीकृत पेंशन योजना नियम, 2025

एन.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को इस योजना को चुनने का विकल्प दिया गया है, और इसका परिचालन 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

New Pension Rules for Central Government Employees Notified, to be Implemented in 2025
New Pension Rules for Central Government Employees Notified, to be Implemented in 2025

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अनुसार एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। यह कदम एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस.) को एन.पी.एस. के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में अपनाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है।

यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 अगस्त, 2024 को यू.पी.एस. शुरू करने की मंजूरी के बाद लिया गया था। इसके बाद, वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी, 2025 को यू.पी.एस. को एन.पी.एस. के तहत एक विकल्प के रूप में अधिसूचित किया। एन.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को इस योजना को चुनने का विकल्प दिया गया है, और इसका परिचालन 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 में अन्य नियमों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

  • एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन।
  • सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व या वीआरएस से 3 महीने पूर्व यूपीएस से एनपीएस में जाने की सुविधा।
  • कर्मचारी और सरकार द्वारा योगदान।
  • एनपीएस खाते में पंजीकरण और अंशदान जमा करने में देरी के मामले में सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति।
  • सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या दिव्‍यांगता की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियम या यूपीएस विनियमों के अंतर्गत लाभ का विकल्प।
  • सेवानिवृत्ति पर देय लाभ, अधिवर्षिता, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन, अमान्यता पर सेवानिवृत्ति और सेवा से त्यागपत्र।
  • अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/सेवा से हटाने का प्रभाव
  • सेवानिवृत्ति के समय लंबित विभागीय/न्यायिक कार्यवाही का प्रभाव।

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