मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है, लेकिन खार पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक मामले को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, अदालत ने कामरा को बयान दर्ज कराने के लिए कुछ राहत दी है।
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एम.एस. मोडक की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि चूंकि कामरा ने मुंबई में जान का खतरा बताया है, इसलिए उनका बयान चेन्नई में दर्ज किया जाए। हाईकोर्ट ने खार पुलिस को चेन्नई पुलिस की सहायता से कामरा का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कुणाल कामरा की केस रद्द करने की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर अगली सुनवाई तक कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। इसके साथ ही, यदि इस दौरान आरोपपत्र दाखिल होता है, तो निचली अदालत को मामले में मुकदमा शुरू नहीं करने का भी आदेश दिया गया है। इस फैसले से कामरा को फिलहाल गिरफ्तारी की आशंका से राहत मिली है, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।
